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राहुल नवीन का कार्यकाल एक साल बढ़ा, आदेश जारी
Delhi दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक राहुल नवीन को केंद्र सरकार ने एक साल का सेवा विस्तार दिया है। नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति (ACC) ने उनके कार्यकाल को 13 अगस्त 2026 के बाद एक साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। अब राहुल नवीन 13 अगस्त 2027 तक प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक पद पर बने रहेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की ओर से 8 अगस्त 2026 को जारी तत्काल आदेश में यह जानकारी दी गई। आदेश के अनुसार, राहुल नवीन, IRS (IT:93074) के कार्यकाल का विस्तार 13 अगस्त 2026 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। यह विस्तार 13 अगस्त 2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राहुल नवीन का सेवा विस्तार उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति की तारीख 31 जुलाई 2027 के बाद भी जारी रहेगा। यानी सरकार की मंजूरी के तहत वह सेवानिवृत्ति की निर्धारित तारीख के बावजूद 13 अगस्त 2027 तक ED निदेशक के पद पर बने रह सकेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद DoPT ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को इसकी जानकारी भेज दी है। यह आदेश कार्मिक मंत्रालय के सचिवालय से जारी किया गया है और इसकी प्रतियां प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कैबिनेट सचिवालय समेत संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई हैं।
राहुल नवीन भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी हैं और वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ED देश में मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन और आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की जांच करने वाली प्रमुख केंद्रीय जांच एजेंसियों में शामिल है। राहुल नवीन को कार्यकाल विस्तार ऐसे समय मिला है जब प्रवर्तन निदेशालय के सामने विभिन्न आर्थिक अपराध और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच की जिम्मेदारी है। सरकार के ताजा आदेश से ED के नेतृत्व में अगले एक साल तक निरंतरता बनी रहेगी। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक, राहुल नवीन का विस्तारित कार्यकाल 13 अगस्त 2027 तक रहेगा। हालांकि, आदेश में यह भी कहा गया है कि यह अवधि अगले आदेश तक या निर्धारित अंतिम तारीख तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी।
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